प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) एक महत्वपूर्ण किसान कल्याण योजना है जो किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के अंतर्गत, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसान एक स्थायी पेंशन प्राप्त करते हैं। किसानों को इस योजना में शामिल होने के लिए किसान कार्ड या आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। प्रत्येक किसान को योजना में आवेदन करने के लिए विभिन्न दस्तावेज़ों की जरूरत होती है, जिसमें उनकी पहचान की प्रमाणित प्रति और आय का प्रमाण होता है। इस योजना के तहत, किसानों को हर महीने निश्चित राशि की पेंशन प्राप्त होती है, जो उनके आयु के हिसाब से तय की जाती है। इसके साथ ही, योजना में शामिल किसानों के परिवार के लिए भी विभिन्न लाभ प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके |
