यह किसानों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि सरकार मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर 90 प्रतिशत सब्सिडी देती है। इसका लाभ उठाएँ।

अगर आप किसान हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, कर्नाटक सरकार किसानों को खेती में मदद के लिए ट्रैक्टर खरीदने पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। आइए जानते हैं कैसे उठाएं इसका लाभ।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां करोड़ों किसान परिवार खेती पर निर्भर हैं। इसी वजह से सरकार इन किसानों की मदद के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू करती है, ताकि किसानों को खेती में जरा सी भी दिक्कत न आए। अगर आप खुद किसान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक राज्य-विशिष्ट योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अगर आप खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदते हैं तो सरकार आपको मिनी ट्रैक्टर खरीदते समय 90 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। तो आइए जानते हैं कैसे मिलेगा इसका लाभ।

अगर आप अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) से हैं तो आपको ट्रैक्टर खरीदने पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अगर आप सामान्य श्रेणी के किसान हैं तो आपको मिनी ट्रैक्टर के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी।

अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको नजदीकी किसान संपर्क केंद्र पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके अलावा आपको कुछ दस्तावेज भी जमा करवाने होंगे। किसान संपर्क केंद्र पर जाने के अलावा सहायक कृषि निदेशक के कार्यालय में भी अधिक जानकारी मिल सकती है।

इस योजना के तहत सिंचाई मशीनें और स्प्रिंकलर जैसे उपकरण भी 90% सब्सिडी पर उपलब्ध हैं। कुल कृषि योग्य भूमि के लिए कम से कम एक एकड़ भूमि होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने पहले ही कृषि होंडा या सरकार द्वारा योजना का लाभ ले लिया है, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे

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